बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 | Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana
मेरे प्यारे बिहार के वासियों इस लेख को अंत तक पढ़ें ताकि यदि आप नहीं तो यह जानकारी किसी और के काम आ सके, इस लेख में हम जानेंगे कि बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है?, किसे लाभ मिलेगा, क्या लाभ, पात्रता, दस्तावेज और आवेदन कैसे करें?। इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए। लेख को अंत पढ़े।

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana का शुभारंभ बिहार के मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार के दुवारा किया गया है। इस योजना के अंतर्गत विवाहित जोड़ो को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना मे शादीशुदा जोड़ो को शादी करने के लिए 2.50 लाख रु की प्रोत्साहन राशि दिए जाती है।
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana का मुख्य उद्देश्य अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना है, जिससे समाज मे पिछड़े नागरिकों को समाज मे अधिकार प्राप्त हो इस योजना का लाभ उन विवाहित जोड़ो को मिलेगा जिसमे से पति-पत्नी दोनों मे कोई पिछड़ी का हो जिसके लिए सरकार विवाहित जोड़ो को प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है। जिससे समाज के लोगो की सोच बदल सके। जिससे समाज विकसित हो।
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना मे जों लोग आवेदन करना चाहते है, उनके साथ यह नीचे दिए गई सभी पात्रता का पालन होना चाहिए। तब ही यह योजना का लाभ मिलेगा।
- आवेदक बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- इसका लाभ लेने के लिए विवाहित जोड़े मे से पति या पत्नी अनुसूचित जाति से हो व दूसरा गैर अनुसूचित जाति का हो तभी वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है लाभ उठा सकता है।
- विवाह हिन्दू मैरिज एक्ट 1955 के तहत रजिस्टर्ड होना आवश्यक है।
- शादीशुद्धा जोड़े को शादी होने का एफिडेविट जमा कारवाना आवश्यक है।
- इस योजना का लाभ पहली शादी के लिए ही दिया जायेगा।
- विवाह पंजीकरण होना जरूरी है।
- इस योजना का लाभ शादी के एक साल के अंदर ही आवेदन कर लाभ उठा सकता है।
- अगर विवाह हिन्दू एक्ट 1955 के अलावा किसी अन्य एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है तो इसके लिए आवेदक को एक अलग से सर्टिफिकेट देना होगा।
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ
- योजना का लाभ वही उठा सकते है, जिन्होंने अंतरजातीय विवाह किया हो।
- इस योजना के माध्यम से लाभार्थी को 2.50 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
- अगर आवेदक के दुवारा राशि प्राप्त करने के लिए कोई गलत जानकारी दी होगी तो बिहारा सरकार राशि को बापस ले लेगी।
- बिहार सरकार दुवारा पहले 1.50 लाख की राशि प्रदान की जाएगी उसके बाद इस राशि को आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से आवेदक के बैंक खाते जमा कर दी जाएगी।
- फिर बाकी के 1 लाख रु की सरकार एफड़ी 3 साल के लिए बना देगी जिसको 3 साल के बाद ब्याज के साथ पूरी राशि दे दी जाएगी।
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना मे आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज़
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना मे जों लोग आवेदन करना चाहते है, उनके पास यह नीचे दिए गई सभी कागजात होने चाहिए तब ही यह योजना मे आवेदन कर सकेंगे।
- आधार कार्ड(विवाहित जोड़े का)
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- मैरिज सर्टिफिकेट
- शादी का कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- मोबाईल नंबर
- पासपोर्ट साईज फोटो
- शादी की फोटो
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना मे आवेदन कैसे करें?
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना मे जों लोग आवेदन करना चाहते है, वो नीचे दिए गई आवेदन प्रक्रिया को फॉलो करके आवेदन कर सकते है।
- सबसे पहले आपको बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का एक फार्म डाउनलोड करना होगा।
- फॉर्म डाउनलोड लिंक:-क्लिक करें
- फिर इस एप्लीकेशन फार्म का प्रिंट निकलवा लें।
- इसके बाद, एप्लीकेशन फार्म में पूछी गयी जानकारियां जैसे नाम, पता, डेट ऑफ मैरिज, जन्मतिथि आदि की जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।
- इसके बाद आपने अपने सभी जरूरी दस्तावेजों को साथ अटैच करना होगा।
- अब आपको इस योजना के सबंधित विभाग को आवेदन फॉर्म और जरूरी दस्तावेज़ जमा करवा दे।
- इस प्रकार आप बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना मे आवेदन सकेंगे।
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