बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना 2023 : Bihar Kabir Anteyeshti Anudan Yojana

बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना 2023 : Bihar Kabir Anteyeshti Anudan Yojana

मेरे प्यारे बिहार के वासियों इस लेख को अंत तक पढ़ें ताकि यदि आप नहीं तो यह जानकारी किसी और के काम आ सके, इस लेख में हम जानेंगे कि बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना क्या है?, किसे लाभ मिलेगा, क्या लाभ, पात्रता, दस्तावेज और आवेदन कैसे करें?। इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए। लेख को अंत पढ़े।

बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना
बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना

बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना

बिहार सरकार द्वारा 2007-08 में कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना को चालू किया गया था। कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत BPL परिवार की किसी भी आयु के सदस्य की अगर मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा अंत्येष्टि के लिए 3000 रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाएगी।

बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का उद्देश्य

यह योजना का मुख्य उद्देश्य BPL परिवारों को राज्य सरकार द्वारा 3000 रूपए की एकमुश्त राशि प्रदान कराना। क्योंकि राज्य में बहुत से ऐसे नागरिक मौजूद है जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है। जिनके पास अपने दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है। यदि उनके परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें मृतक का दाह संस्कार करने के लिए अन्य नागरिकों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं। यह बात को ध्यान मे रखते हुए यह योजना को शरू किया है।

बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के लिए पात्रता

बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना मे जों लोग आवेदन करना चाहते है, उनके साथ यह नीचे दिए गई सभी पात्रता का पालन होना चाहिए। तब ही यह योजना का लाभ मिलेगा।

  • आवेदक लाभार्थी बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
  • 10 सालों से अधिक बिहार राज्य में निवास कर रहे नागरिक को यह योजना का लाभ मिलेगा।
  • इस योजना का लाभ केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को ही प्राप्त होगा।
  • मृतक के उम्र सीमा का अनुदान के लिए कोई बंधन नहीं है।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बीपीएल राशन कार्ड होना अति आवश्यक है।

बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के लाभ एवं विशेषताएं

  • बिहार सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों के किस सदस्य की मृत्यु हो जाने पर अनुदान योजना के तहत अंतिम संस्कार के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।
  • बीपीएल परिवारों के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर 3000 रुपए की राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।
  • राज्य के हर पंचायत में पहले से ही 15 हजार रुपए की राशि 5 अनुदान भुगतान के लिए भेज दी जाती है।
  • नगर पंचायतों में भी 30 हजार रुपए, नगर परिषदों में 60 हजार रुपए, और नगर निगमो में 90 हजार रुपए की राशि पहले से ही भेज दी जाती है।
  • बिहार सरकार द्वारा कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत लाखों परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा।

बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना मे जों लोग आवेदन करना चाहते है, उनके पास यह नीचे दिए गई सभी कागजात होने चाहिए तब ही यह योजना मे आवेदन कर सकेंगे।

  • मृतक का आधार कार्ड
  • लाभार्थी का वोटर कार्ड
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट विवरण

बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना मे  आवेदन कैसे करें?

बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना मे जों लोग ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है, वो नीचे दिए गई आवेदन प्रक्रिया को फॉलो करके आवेदन कर सकते है।

  • सबसे पहले आवेदक को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने पंचायत कार्यालय/नगर परिषद कार्यालय/नगर निगम कार्यालय में जाना होगा।
  • इसके बाद आपको कार्यालय में जाकर वहां उपस्थित अधिकारी से संपर्क करके कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
  • आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करनी होगी।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे- मृतक का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि आदि को संलग्न करना होगा।
  • अब आपको यह आवेदन फॉर्म उसी संबंधित अधिकारी के पास जमा करना होगा जहां से आपने इसे प्राप्त किया था।
  • संबंधित अधिकारी द्वारा आपके फॉर्म का सत्यापन किया जाएगा।
  • सत्यापन किए जाने के बाद अधिकारी द्वारा ई सुविधा पोर्टल की वेबसाइट पर आवेदन फॉर्म और दस्तावेजों को अपलोड किया जाएगा।
  • कुछ दिन बाद मृतक के परिवार के बैंक खाते में आर्थिक सहायता की राशि भेज दी जाएगी।

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