बिहार मुख्यमंत्री कृषि वानिकी योजना 2023 : Bihar Krishi Vaniki Yojana
मेरे प्यारे बिहार के वासियों इस लेख को अंत तक पढ़ें ताकि यदि आप नहीं तो यह जानकारी किसी और के काम आ सके, इस लेख में हम जानेंगे कि बिहार मुख्यमंत्री कृषि वानिकी योजना क्या है?, किसे लाभ मिलेगा, क्या लाभ, पात्रता, दस्तावेज और आवेदन कैसे करें?। इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए। लेख को अंत पढ़े।
बिहार मुख्यमंत्री कृषि वानिकी योजना
बिहार मुख्यमंत्री कृषि वानिकी योजना का शुभारंभ बिहार सरकार द्रारा किया गया है। इस योजना के तहत किसानों को फसल के साथ-साथ अपने खेत की डोल पर या खाली जगह पर पॉप्लर का वृक्षारोपण करने के लिए किसानों को सरकारी नर्सरी से एक पॉप्लर का पौधा रु.10 में दिया जाएगा और यह ₹10 भी किसानों को 3 साल बाद वापस कर दिए जाएंगे। इसके अलावा 3 साल बाद वन विभाग द्वारा खरीदे गए इन पौधों में से 50% या इससे अधिक पेड़ों की उत्तरजीविता होने पर प्रति पेड़ के अनुसार ₹60 की दर से ओर अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा।
बिहार मुख्यमंत्री कृषि वानिकी योजना का उद्देश्य
सरकार का इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य किसानों को पॉप्लर के पौधों का रोपण करवाकर उनकी आय में वृद्धि करना है। आप लोगों को मालूम ही होगा कि पॉप्लर के पेड़ 5-7 साल बाद बड़े हो जाने पर बहुत अच्छी कीमत पर बिकते हैं। जिससे किसानों को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त हो यह ही यह योजना का मुख्य उद्देश्य है।
बिहार मुख्यमंत्री कृषि वानिकी योजना के लिए पात्रता
बिहार मुख्यमंत्री कृषि वानिकी योजना मे जों लोग आवेदन करना चाहते है, उनके साथ यह नीचे दिए गई सभी पात्रता का पालन होना चाहिए। तब ही यह योजना का लाभ मिलेगा।
- बिहार के सभी किसान भाईओ को इस योजना मे आवेदन कर सकेंगे।
- किसान के बैंक खाते में योजना के तहत पूंजी के रूप में ₹20000 जमा होने चाहिए।
- आवेदक किसान की खुद की जमीन या लीज पर ली गई जमीन हो लेकिन लीज पर ली गई जमीन कम से कम 3 वर्षों के लिए होनी चाहिए।
- पॉप्लर के पौधे लगाने के लिए जमीन समतल ऊंची जल जमाव मुक्त होनी चाहिए।
- किसान की जमीन में पॉप्लर के पौधे लगाने के लिए सिंचाई की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए।
- इस योजना के माध्यम से आवंटन के लिए प्रति व्यक्ति के अनुसार भूमि को आधा एकड़ से 3 एकड़ होनी चाहिए।
- किसानों द्वारा वृक्षारोपण करते समय पौधों की न्यूनतम ऊंचाई 10 फीट और गोला 2.5 इंच होना चाहिए।
- आपको सबसे जरूरी बात बता दे कि पौधे बड़े होने पर किसानों को ही उसका पूर्ण लाभ प्रदान किया जाएगा यानी सरकार की लाभ में कोई हिस्सेदारी नहीं होगी।
बिहार मुख्यमंत्री कृषि वानिकी योजना मे मिलने वाले लाभ
- इस योजना के तहत सभी किसान भाइयों को पर्यावरण एवं वन विभाग के स्थानीय कार्यालयों से पॉप्लर के पेड़ों की कटाई की सुविधा निशुल्क मुहैया करवाई जाएगी।
- इसके अलावा किसानों को पॉप्लर के पौधों की देख रेख से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारी भी प्रदान की जाएगी।
- बिहार कृषि वानिकी योजना के साथ जुड़कर किसान स्थानीय सरकारी पौधशालाओं से ₹10 प्रति एक पॉप्लर के पौधों को खरीदने का लाभ प्राप्त कर सकता है और यह ₹10 की राशि भी प्रति पेड़ के हिसाब से 3 साल बाद किसानों को वापस कर दी जाएगी।
- इसके अलावा 3 साल बाद वन विभाग से खरीदे गए इन पौधों में से 50% पेड़ों की उत्तरजीविता होने पर प्रति पेड़ के अनुसार ₹60 की दर से ओर अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा।
- वृक्षारोपण किए गए पॉप्लर के पौधे जब बड़े हो जाएंगे तो उनका लाभ पूर्ण रूप से किसानों को ही मिलेगा।
- इस योजना के माध्यम से किसानों के खेतो के डोल या खाली पड़ी जगह पर 1.50 लाख पॉप्लर प्रजाति के पेड़ों का रोपण किया जाएगा।
- बिहार में 2150 एकड़ प्राइवेट भूमि पर पॉप्लर पौधशालाओ की स्थापना भी की जाएगी।
बिहार मुख्यमंत्री कृषि वानिकी योजना मे आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
बिहार मुख्यमंत्री कृषि वानिकी योजना मे जों लोग आवेदन करना चाहते है, उनके पास यह नीचे दिए गई सभी कागजात होने चाहिए तब ही यह योजना मे आवेदन कर सकेंगे।
- भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र
- लीज डीड की फोटोकॉपी
- 20 हजार रूपए की बैंक में जमा होने का प्रमाण बैंक पास बुक विवरण
- अपडेट की गयी लगान की रसीद
बिहार मुख्यमंत्री कृषि वानिकी योजना मे आवेदन करने की प्रक्रिया
बिहार मुख्यमंत्री कृषि वानिकी योजना मे जों लोग आवेदन करना चाहते है, वो नीचे दिए गई आवेदन प्रक्रिया को फॉलो करके आवेदन कर सकते है।
- सर्व प्रथम आवेदक को Environment & Forest Department की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको मेन्यू के सेक्शन में ऑनलाइन अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- इसके बाद आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को दर्ज करना है।
- इसके बाद आपको जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- जैसे ही आप जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा।
- अब आप उसको ओटीपी को ओटीपी वाले कॉलम में दर्ज कर दें।
- इसके बाद आपको Proceed के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
- अब आपको आपके मोबाइल में 12 नंबर की रजिस्ट्रेशन आईडी प्राप्त होगी। इस आईडी के द्वारा आप आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि को ठीक कर सकते हैं।
- इसके बाद आपको अगले पेज में पौधो की प्रजाति एवं पौधों की संख्या दर्ज करनी है।
- सभी जानकारियां दर्ज करने के बाद आपको सेव ड्राफ्ट पर क्लिक कर देना है।
- यदि आप Final Submit के विकल्प पर क्लिक करते हैं तो आपके द्वारा फॉर्म में कोई सुधार नहीं किया जा सकता है।
- अगर आप Save as Draft के विकल्प पर क्लिक करते हैं तो आप आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। इसके लिए आपको Already Registration के विकल्प पर क्लिक करके 12 नंबर के रजिस्ट्रेशन नंबर को दर्ज करना है।
- अब आपको फॉर्म के साथ सभी डॉक्यूमेंट एवं पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड करना है।
- इसके बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- यदि आप आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो प्रिंट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
- इस प्रकार आप बिहार कृषि वानिकी योजना मे आवेदन कर सकते हैं
किए गए आवेदन के स्टेटस को चेक करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आवेदक किसान को Environment & Forest Department की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको Check Application Status के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- अब आपके सामने एक पेज खुलकर आ जाएगा।
- इस पेज पर आपको अपना एप्लीकेशन आईडी नंबर दर्ज कर देना है।
- इसके बाद आपको Show के विकल्प पर क्लिक करना है।
- अब संबंधित जानकारी आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर प्राप्त हो जाएगी।
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