बिहार मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना 2023 : Bihar Mukhyamantri Samekit Chaur Vikas Yojana
मेरे प्यारे बिहार के वासियों इस लेख को अंत तक पढ़ें ताकि यदि आप नहीं तो यह जानकारी किसी और के काम आ सके, इस लेख में हम जानेंगे कि बिहार मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना क्या है?, किसे लाभ मिलेगा, क्या लाभ, पात्रता, दस्तावेज और आवेदन कैसे करें?। इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए। लेख को अंत पढ़े।

बिहार मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना
बिहार राज्य में मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के माध्यम से बड़े पैमाने पर उपलब्ध निजी चौर जल क्षेत्र भूमि में मत्स्य (मछली) पालन के लिए तालाब निर्माण करवाए जाएंगे। मत्स्य पालन के साथ-साथ कृषि, बागवानी व कृषि वानिकी को भी विकसित किया जाएगा। सरकार तालाबों के निर्माण पर अनुदान देने के साथ-साथ कृषि, बागवानी व कृषि वानिकी पर अलग से अनुदान देगी। अभी फिलहाल पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने इस योजना को पायलट के रूप में सीवान सहित छह जिलों में शुरू किया है। 50 हेक्टेयर में तालाब निर्माण को लेकर विभाग ने 2.48 करोड़ रुपए अनुदान देने का लक्ष्य निर्धारण किया है। चौर विकास के लिए तीन तरहां का मॉडल तैयार किया गया है। जिनमें एक हेक्टेयर में दो तालाब, चार तालाब और एक तालाब का निर्माण एवं भूमि विकास की योजना बनाई गई है। Bihar Mukhyamantri Samekit Chaur Vikas Yojana के तहत मत्स्य पालन करने के लिए तालाब निर्माण पर लाभार्थी को 70% तक अनुदान की राशि दी जाएगी।
बिहार मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना का उद्देश्य
बिहार मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के चौर अधिकता वाले जिलों में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए लाभार्थियों को तालाब निर्माण करने पर अनुदान देना है। ताकि राज्य में बड़े पैमाने पर मछली पालन का रोजगार सर्जन हो और दूसरे प्रांतों से आने वाली मछली की आयात कम हो। यह योजना निजी चौर जल क्षेत्र के ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति सुधारने और बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करेंगी। यह योजना के माध्यम से कृषि, बागवानी और कृषि वानिकी को विकसित करने पर भी जोर दिया जा रहा है। इस योजना के तहत चौर विकास के लिए “लाभुक आधारित चौर विकास” और “उद्यमी आधारित चौर विकास”किया जाएगा।
बिहार मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना की पात्रता
बिहार मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना मे जों लोग आवेदन करना चाहते है, उनके साथ यह नीचे दिए गई सभी पात्रता का पालन होना चाहिए। तब ही यह योजना का लाभ मिलेगा।
- आवेदक बिहार का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- व्यक्तिगत/ समूह में आवेदन किया जा सकता है।
- समूह में न्यूनतम 5 सदस्य होने जरूरी हैं।
बिहार मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना तहत मिलने वाले लाभ
इस योजना के तहत परंपरागत मछुआरों को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को चौर भूमि के समेकित विकास के लिए तीन मॉडल तैयार किए गए हैं। जो एक हेक्टेयर में दो तालाब, चार तालाब और एक तालाब का निर्माण एवं भूमि विकास के मॉडल है। मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना 2022 के तहत 1 हेक्टेयर रकवा में दो तालाब बनाने में 8.80 लाख/हेक्टेयर, एक हेक्टेयर रकवा में चार तालाब बनाने में 7.32 लाख/हेक्टेयर और एक हेक्टेयर रकवा में एक तालाब का निर्माण और भूमि विकास में 9.69 लाख/हेक्टेयर की लागत आएगी। इसमें सरकार अन्य वर्ग के लाभार्थियों को 50% का अनुदान देगी। अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 70% और उद्यमी आधारित 30% अनुदान दिया जाएगा।
बिहार मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना मे आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
बिहार मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना मे जों लोग आवेदन करना चाहते है, उनके पास यह नीचे दिए गई सभी कागजात होने चाहिए तब ही यह योजना मे आवेदन कर सकेंगे।
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- जीएसटी
- भूस्वामित्व प्रमाण पत्र
- लीज एकरारनामा
- समूह में कार्य करने की सहमति
- व्यक्तिगत /समूह लाभुको के द्वारा स्व-अभिप्रमाणित दो पासपोर्ट साइज़ फोटो
- उद्यमी लाभुको के द्वारा स्व अभिप्रमाणित निबंधन प्रमाण पत्र
- विगत तीन वर्षो का अंकेक्षण एवं आयकर रिटर्न
बिहार मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना मे आवेदन कैसे करें।
बिहार मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना मे जों लोग आवेदन करना चाहते है, वो नीचे दिए गई आवेदन प्रक्रिया को फॉलो करके आवेदन कर सकते है।
- सर्व प्रथम आपको इस योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको मत्स्य योजनाओं हेतु आवेदन के विकल्प पर क्लिक करना है।
- यहां पर आपको दो विकल्प मत्स्य योजनाओं में आवेदन हेतु पंजीकरण करें और दूसरा पहले से पंजीकृत है तो लॉगिन करें के विकल्प दिखाई देंगे।
- यदि आप पंजीकृत नहीं है तो आप मत्स्य योजनाओं में आवेदन हेतु पंजीकरण करेंके लिंक पर क्लिक करके अपना पंजीकरण कर ले और फिर जाकर पहले से पंजीकृत है तो लॉगिन करें के विकल्प पर क्लिक कर दें।
- अब आप अपना रजिस्ट्रेशन एवं पासवर्ड नंबर दर्ज करके लॉगइन के विकल्प पर क्लिक कर दे।
- इसके बाद आप इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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