Krishak Sathi Yojana | राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2022 क्या है और लाभ, जरुरी दस्तावेज व ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जाने
Krishak Sathi Yojana के तहत किसानों को खेती कि गतिविधियों के दौरान जों कोई हादसा होने पर आर्थिक सहायता प्रदान कि जाएगी।
प्यारे दोस्तों आज इस लेख को पढ़कर आपको इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। जैसे के Krishak Sathi Yojana क्या है?, इसका उद्देश्य, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, लाभ, आवेदन प्रक्रिया आदि। तो दोस्तों यदि आप Krishak Sathi Yojana से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो आप से निवेदन है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना | Krishak Sathi Yojana
राजस्थान सरकार द्रारा राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना की घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्रारा 24 फरवरी 2021 को वित्तरीय वर्ष 2021-22 का बजट की घोषणा करते हुए की गई है। इस योजना के अंतर्गत यदि कृषक गतिविधियों के दौरान किसानों की मृत्यु हो जाति है या फिर उनको किसी आंशिक या स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ता है तो उन्हे इस स्थिति मे आर्थिक सहायता प्रदना की जाती है। यह आर्थिक सहायता 5000/- से लेकर 200000/- तक की होंगी।
Highlights of Krishak Sathi Yojana
योजना का नाम | राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना(Krishak Sathi Yojana) |
किसने लांच की | राजस्थान सरकार |
बर्ष | 2022 |
उद्देश्य | दुर्घटना की स्थिति मे आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | राजस्थान के निवासी |
अधिकारिक वेबसाइट | – |
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का उद्देश्य
Krishak Sathi Yojana का मुख्यमंत्री उद्देश्य कृषक गतिविधियों के दौरान होने वाली दुर्घटनाओ की स्थिति मे किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से यदि किसान कृषि गतिविधियों के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना का सामना करते हैं तो उन्हे सरकार द्रारा ₹5000 से लेकर ₹200000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिससे की वह अपना इलाज करवा पाएंगे। यह राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के माध्यम से राजस्थान के किसान आत्मनिर्भर बनेगे और दुर्घटना के कारण होने वाली आर्थिक तंगी से भी लड़ने मे उन्हे मदद मिलेगी।
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2022 की पात्रता
Krishak Sathi Yojana का लाभ लेना चाहते है। तो निचे दिए गए निम्नलिखित पात्रता का पालन होना चाहिए तभी आप यह योजना का प्राप्त कर सकेगे।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए स्थायी विकलांग व्यक्ति पंजीकृत किसान होना अनिवार्य है।
- यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति पंजीकृत किसान का बालक या बालिका या फिर पति या पत्नी होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मृत या स्थायी विकलांग व्यक्ति की आयु 5 से 70 वर्ष के बिच होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मृत्यु या स्थायी विकलांगता दुर्घटना के कारण होनी चाहिए।
- आत्महत्या या फिर प्राकृतिक मौत इस योजना के अंतर्गत शामिल नही है।
- आवेदक को दुर्घटना के 6 महीने के भीतर सबंधित जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय मे आवेदन करना होगा।
Krishak Sathi Yojana के बजट मे की गई वृद्धि
राजस्थान सरकार द्रारा Krishak Sathi Yojana का शुभारंम किया गया गया था। राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के माध्यम से किसानों को कृषि गतिविधिओ के दौरान मृत्यु होने की स्थिति मे या फिर उनको किसी आंशिक या स्थाई विकलांगता होने की स्थिति मे आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्रारा 23 फरवरी 2022 को कृषि क्षेत्र के लिए अलग से बजट पेश किया गया हैं। जिसके अंतर्गत कृषि साथी योजना का बजट 5000 करोड़ रूपये करने का निर्णय लिया गया हैं।
यह बजट पहले दो हजार करोड़ रूपये का था। इसके अलावा सरकार द्रारा 20,000 करोड़ रूपये का ब्याज मुक्त फसल लोन एवं 2 साल मे 300000 से अधिक बिजली कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना कालानुक्रमिक क्रम मे लाभार्थी
- पति या फिर पत्नी : यदि लाभार्थी की मृत्यु हो गई हैं या फिर लाभार्थी विकलांग हो गया हैं तो लाभार्थी के पति या फिर पत्नी को लाभ की राशि प्रदान की जाएगी।
- बच्चे : लाभार्थी के बच्चो को लाभ की राशि प्रदान की जाएगी यदि लाभार्थी की पति या पत्नी अनुपस्थिति है।
- माता पिता : लाभार्थी लें माता-पिता को लाभ की राशि प्रदान की जाएगी यदि लाभार्थी के बच्चे एवं पति-पत्नी अनुपस्थित हैं।
- पौत्र तथा पौत्री: यदि लाभार्थी के पति या पत्नी, बच्चे या माता -पिता नही हैं तो उस स्थिति मे लाभ की राशि लाभार्थी के पौत्र तथा पौत्री प्रदान की जाएगी।
- बहन : यदि लाभार्थी की कोई अविवाहित / विधवा / आश्रित बहन लाभार्थी के साथ रहती हैं तो इस स्थिति मे लाभ की राशि लाभार्थी के कोई अन्य रिश्तेदार ना होने पर बहन को प्रदान की जाएगी।
- वारिस : यदि लाभार्थी कि पति या फिर पत्नी, बच्चे, माता, पिता, पुत्र या पुत्री एवं बहन नही हैं तो इस स्थिति मे यदि लाभार्थी का कोई वारिस, वारिस अधिनियम के अंतर्गत हैं तो लाभ की राशि उसे प्रदान की जाएगी।
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता
परिस्थिति | आर्थिक सहायता |
दुर्घटना के कारण फ्रैक्चर | 5000/- |
यदि 1 उंगली कट जाती हैं | 5000/- |
यदि 2 उंगली कट जाती हैं | 10000/- |
यदि 3 उंगली कट जाती हैं | 15000/- |
यदि 4 उंगली कट जाती हैं | 20000/- |
मृत्यु होने पर | 200000/- |
1 अंग मे विकलांगता या हाथ या पैर या आँख या टखना | 25000/- |
2 अंगों मे विकलांगता | 50000/- |
पुरुष या महिला के सिर के पुरे हिस्से के बालो की डी स्केल्पएंग | 40000/- |
रीड की हड्डी का टूटना, सिर की चोट के कारण कोमा मे जाना | 50000/- |
पुरुष या महिला के सर के कुछ हिस्से के बालो की डी स्केल्पइंग |
Krishak Sathi Yojana के लाभ तथा विशेषताएं
- राजस्थान सरकार द्रारा राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का आरंभ किया गया हैं।
- इस योजना को आरंभ करने की घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्रारा 24 फरवरी 2021 को की गई हैं।
- इस योजना के माध्यम यदि किसान गतिविधियों के दौरान किसानों की मृत्यु हो जाती हैं या फिर उनको किसी प्रकार की विकलांगता का सामना करना पड़ता हैं तो उन्हे आर्थिक सहायता प्रदान की जाती ह।
- यह आर्थिक सहायता ₹5000 से लेकर ₹200000 तक की हैं।
- यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती हैं तो आवेदक किसान का उत्तर अधिकारी होगा और यदि किसान विकलांग हो जाता हैं तो आवेदक स्वयं विकलांग किसान होगा।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को आवेदन पत्र भरकर संबंधित विभाग मे जमा करना होगा।
- यह आवेदन पत्र दुर्घटना के 6 महीने के भित्र ही किसान को जमा करना होगा।
- यदि किसान दुर्घटना होने के 6 महीने के स्थिति मे उसे इस योजना का लाभ नही प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के माध्यम से प्राप्त हुए राशि से किसान अपना इलाज करवा सकता हैं।
- Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana के माध्यम से दुर्घटना के कारण होने वाले आर्थिक तंगी से भी लड़ने मे किसान को मदद प्राप्त होंगी।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान की आयु 5 से 70 वर्ष के बिच होनी चाहिए।
- किसान की मृत्यु या विकलांगता दुर्घटना से होनी चाहिए तभी किसान को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- आत्महत्या या फिर प्राकृतिक मौत को इस योजना के अंतर्गत शामिल नही किया गया हैं।
- आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया सक्रिय की जाएगी।
- इस योजना का बजट सरकार द्रारा 2000 करोड़ पर निर्धारित किया जाएगा।
Krishak Sathi Yojana के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2022 के अंतर्गत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता है।
- निर्धारित प्रपत्र मे आवेदन
- एक आई आर एवं सपोर्ट पंचनामा पुलिस पूछताछ रिपोर्ट
- मृत्यु की स्थिति मे पोस्टमार्टम रिपोर्ट या मृत्यु प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- सब सिविजनल मजीस्ट्रेट की केस स्वीकृत रिपोर्ट
- स्थयी विकलांगता के मामले मे मेडिकल बोर्ड / सिविल सर्जन का विकलांगता प्रमाण पत्र और विकलांगता की तस्वीर
- क्षतिपूर्ति बॉन्ड
- हेयर डिटेल रिपोर्ट
- बीमा निर्देशक द्रारा पूछे गए अन्य प्रमाण
Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
यदि आप राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2022 के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है तो आपको निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो करना होगा।
- सर्वप्रथम आपको अपने जिले ke कृषि विभाग मे जाना होगा।
- इसके अलावा आपको वहां से राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का आवेदन पत्र लेना होगा।
- अब आप को आवेदन पत्र मे पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस आदि ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- इसके अलावा आपको आवेदन पत्र से सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज अटैच करने होंगे।
- अब आपको यह आवेदन पत्र कृषि विभाग me जमा करना होगा।
- इसके अलावा आपके द्रारा जमा किए गए दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
- सत्यापन के बाद लाभ की राशि किसान के खाते मे पहुंचाए जाएगी।
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FAQ’S
प्रश्न – 1 राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की घोषणा किसने की थी?
उत्तर – राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने की थी।
प्रश्न – 2 राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का उद्देश्य क्या है?
उत्तर – राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना कृषक गतिविधियों के दौरान होने वाली दुर्घटनाओ की स्थिति मे किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
प्रश्न – 3 राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का लाभ लेने के लिए किसान की आयु कितनी होनी चाहिए?
उत्तर – योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान की आयु 5 से 70 वर्ष के बिच होनी चाहिए।
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