मध्यप्रदेश आवास भत्ता योजना 2023 | MP Awas Sahayata Yojana
मेरे प्यारे दिल्ली के वासियों इस लेख को अंत तक पढ़ें ताकि यदि आप नहीं तो यह जानकारी किसी और के काम आ सके, इस लेख में हम जानेंगे कि MP Awas Sahayata Yojana क्या है?, किसे लाभ मिलेगा, क्या लाभ, पात्रता, दस्तावेज और आवेदन कैसे करें?। इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए। लेख को अंत पढ़े।

मध्यप्रदेश आवास भत्ता योजना
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपने राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मैट्रिक पास उन छात्रों के लिए मध्य प्रदेश आवास भत्ता योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं उज्जैन जैसे नगरों में अध्ययन हेतु रहने पर हर महीने ₹2000 की दर से आवास भत्ता प्रदान किया जाता है। जिले में रहकर पढ़ने वाले छात्रों को ₹1250 एवं तहसील/विकासखंड स्तर पर अध्ययन करने वाले छात्रों को हर महीने ₹1000 आवास भत्ते के रूप में दिए जाएगे।
मध्यप्रदेश आवास भत्ता योजना का उद्देश्य
इस योजना को संचालित करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आर्थिक रुप से गरीब परिवारों से संबंध रखने वाले 10वीं/12वीं कक्षा पास विद्यार्थियों को आवास भत्ता प्रदान करना है। क्योंकि राज्य में कई गांव एवं इलाके ऐसे हैं जहां पर कॉलेज नहीं है और वहां पर रहने वाले विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक के बाद पढ़ने के लिए अपने क्षेत्र से बाहर जाकर किराए का रूम लेकर पढ़ना पड़ता है। लेकिन ऐसी स्थिति में गरीब परिवारों से संबंध रखने वाला विद्यार्थी किराए का रूम लेने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते है। जिसके कारण वह पोस्ट मैट्रिक के बाद अपनी शिक्षा को आगे निरंतर जारी नहीं रख पाते हैं और बीच में ही छोड़ देते हैं। यह बात को ध्यान मे रखते हुए, यह योजना की शरुआत की गई है।
मध्यप्रदेश आवास भत्ता योजना के लिए पात्रता
मध्यप्रदेश आवास भत्ता योजना मे जों लोग आवेदन करना चाहते है, उनके साथ यह नीचे दिए गई सभी पात्रता का पालन होना चाहिए। तब ही यह योजना का लाभ मिलेगा।
- आवेदक विद्यार्थी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए।
- विद्यार्थी ने शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लिया हो।
- किसी शासकीय छात्रावास में प्रवेश ना ले रखा हो।
- आवेदक छात्र किराए के कमरे या प्राइवेट छात्रावास में रह रहा हो।
- परिवार की वार्षिक आय पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना में निर्धारित आय सीमा के अनुसार होनी चाहिए जो इस समय 6 लाख प्रतिवर्ष है या इससे कम होना चाहिए।
- एक ही स्थानीय निकाय की भौगोलिक सीमा में महाविद्यालय या विद्यार्थी का मूल निवास स्थित नहीं होना चाहिए।
मध्यप्रदेश आवास भत्ता योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश के पोस्ट मैट्रिक पास अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के गरीब छात्रों को प्रदान किया जाता है।
- MP Awas Sahayata Yojana के माध्यम से अध्ययन हेतु किराए पर रहने वाले छात्रों को 1000 से ₹2000 की दर से नियमानुसार आवास भत्ता उपलब्ध करवाया जाता है।
- सरकार द्वारा भत्ते की राशि सीधे लाभार्थी विद्यार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी को प्रतिवर्ष अपना आवेदन का नवीनीकरण करना अनिवार्य है।
- अब राज्य के मेधावी गरीब छात्रों को अपने गांव या ग्राम से बाहर जाकर पढ़ने के लिए किराए के बारे में चिंतित नहीं होना पड़ेगा।
- इस योजना के माध्यम से राज्य की शिक्षित दर में वृद्धि आएगी और कॉलेज छोड़ने वाले विद्यार्थियों की दर में कमी आएगी।
मध्यप्रदेश आवास भत्ता योजना के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
MP Awas Sahayata Yojana मे जों लोग आवेदन करना चाहते है, उनके पास यह नीचे दिए गई सभी कागजात होने चाहिए तब ही यह योजना मे आवेदन कर सकेंगे।
- आधार कार्ड
- 10वीं एवं 12वीं कक्षा की मार्कशीट
- विद्यार्थी जिस कक्षा में पढ़ रहा है उसका प्रमाण पत्र
- अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र (जसको जों लागु हो वो)
- लैंडलॉर्ड एफिडेविट एवं एग्रीमेंट
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- बैंक खाते की पासबुक
मध्यप्रदेश आवास भत्ता योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया
मध्यप्रदेश आवास भत्ता योजना मे जों लोग आवेदन करना चाहते है, वो नीचे दिए गई आवेदन प्रक्रिया को फॉलो करके आवेदन कर सकते है।
- सबसे पहले आपको Madhya Pradesh State Scholarship Portal 2.0 पर जाना है।
- इसके बाद आपके सामने पोर्टल का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
- अब पोर्टल के होमपेज पर आपको आवास सहायता स्कीम का लिंक दिखाई देगा।
- उस लिंक पर आपको क्लिक करना है।
- अब आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दर्ज कर देना है।
- अब आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है।
- आवेदन करने के बाद विद्यार्थी को आवेदन की हार्ड कॉपी अपने संस्था में जमा करनी है जहां पर वह अध्ययन कर रहा है। इसके बाद संस्था पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थी के आवेदन पर कार्यवाही करेगी।
- इस तरह आपका आवेदन पूर्ण होगा।
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