MP Gharelu Hinsa Sahayta Yojana | मध्यप्रदेश घरेलु हिंसा सहायता योजना 2022

MP Gharelu Hinsa Sahayta Yojana | यूपी नि:शुल्क बोरिंग योजना क्या है, उद्देश्य, पात्रता, लाभ,  और महत्वपूर्ण दस्तावेज व आवेदन प्रक्रिया जाने.

MP Gharelu Hinsa Sahayta Yojana को उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्रारा 18 जनवरी 2022 को कैबिनट की बैठक में आरंभ करने का फैसला लिया गया। यह योजना के तहत घर परिवार में होने वाले घरेलु हिंसा को रोकने एवं उस से पीड़ित महिलाओं को सहारा प्रदान करने के लिए घरेलु हिंसा सहायता योजना का शुभारंभ किया गया है,

प्यारे मध्यप्रदेश वासियो आज आप इस लेख को पढ़कर आपको इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होंगी। जैसे कि MP Gharelu Hinsa Sahayta Yojana क्या है,  उद्देश्य, पात्रता, लाभ,  महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया जानने के लिए यह लेख को अंत पढ़े ।

MP Gharelu Hinsa Sahayta Yojana
MP Gharelu Hinsa Sahayta Yojana

मध्यप्रदेश घरेलु हिंसा सहायता योजना | MP Gharelu Hinsa Sahayta Yojana

मध्यप्रदेश घरेलु हिंसा सहायता योजना के अंतर्गत हिंसा से पीड़ित महिलाओं को मध्यप्रदेश सरकार द्रारा 4 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिन महिलो को घर परित्याग कर दिया जाता है, उन्हे अन्य कारणों से उन्हे हिंसा सहन करनी पड़ती है अब उन महिलाओं को सरकार द्रारा सहायता प्राप्त की जाएगी।

घरेलू हिंसा सहायता योजना के लिए पात्रता

MP Gharelu Hinsa Sahayta Yojana के तहत जों उम्मीदवार योजना का लाभ लेना चाहते है। उनके लिए नीचे दिए गए पात्रता आवश्यक है। तब ही ये योजना का लाभ प्राप्त कर सकेगे।

  • यह योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाली महिला मध्यप्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
  • घरेलू हिंसा के चलते जों बालिकाए पीड़ित है तथा परिवार पर कानूनी से है वह आवेदन कर सकती है,
  • घर से निकाल गयी हुए महिलाए, मानसिक रोगी आदि महिला योजना के लिए आवेदन कर सकती है।
  • जों महिलाये घरेलू हिंसा के चलते जों महिलाए 40% से अधिक चोटिल या दिव्यांग हो गयी है वह सभी घरेलू हिंसा के चलते आवेदन कर सकते है।

मध्यप्रदेश घरेलु हिंसा सहायता से मिलने वाले लाभ

  • मध्यप्रदेश घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सरकार 4 लाख रूपये की आर्थिक सहयोग के रूप में प्रदान करेंगी।
  • यह योजना में महिला के साथ साथ जों भी बालिकाए है वह अभी तक अविवाहित है और पारिवारिक समस्या के चलते घरेलू हिंसा का शिकार हो चुकी है वह इसके लिए सरकार से मदद मिलेगी।
  • घरेलु हिंसा से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता उनके बैंक खातों में भेजी जायेगी,
  • इसमें जों महिलाए घरेलु हिंसा से 40% दिव्यांग हो गयी है उनको 200000 की सहायता राशि प्रदान जी जायेगी।
  • अगर कोई महिला घरेलू हिंसा से पीड़ित है वह 40% दिव्यांग है अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है उन्हे 400000 तक की आर्थिक सहायता मिलेगी।

योजना के तहत घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को मिलेगा न्याय

योजना के तहत गृहमंत्री ने वताया है की हर जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता इस मामले को निपटाने के लिए एक कमेटी बनाई जायेगी। उस कमिटी में पुलिस अधिक्षक, सीएमएचओ और महिला एवं बाल विकास जिला कार्यक्रम अधिकारी शामिल किया जायेगा। अगर यह कमेटी निर्णय में संतुष्ट नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में 60 दिनों में संभागयुक्त में अपील कर सकती है, अगर कलेक्टर की बनाई गयी कमेटी में महिला को पड़ित साबित होती है तो पीड़ित महिला को बिना किसी रोक टोक के सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

FAQ’S

प्रश्न – 1 MP Gharelu Hinsa Sahayta Yojana को आरंभ करेंने का फैसला कब लिया गया था।

उत्तर – मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्रारा 18 जनवरी 2022 को कैबिनट की बैठक में आरंभ करने का फैसला लिया गया।

प्रश्न – 2 MP Gharelu Hinsa Sahayta Yojana के अंतर्गत कितनी सहायता प्रदान की जाएगी?

उत्तर – मध्यप्रदेश सरकार द्रारा 4 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

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