MP Social Security Pension Yojana | मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्या है, उद्देश्य, पात्रता, लाभ, और महत्वपूर्ण दस्तावेज व आवेदन प्रक्रिया जाने.
MP Social Security Pension Yojana का शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्रारा किया गया है। यह योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में रहने वाले गरीब, निराक्षित, दिव्यांग लोगो आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिससे उनको अपनी दैनिक जरूरतों के लिए किसी पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा।
प्यारे उत्तर प्रदेश वासियो आज आप इस लेख को पढ़कर आपको इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होंगी। जैसे कि MP Social Security Pension Yojana क्या है, उद्देश्य, पात्रता, लाभ, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया जानने के लिए यह लेख को अंत पढ़े ।

मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
MP Social Security Pension Yojana के अंतर्गत 60 साल से अधिक वृद्ध, 18 वर्ष से अधिक उम्र की तलाकशुद्धा या विधवा महिलाए 6 वर्ष से अधिक या 18 साल से कम आयु के दिव्यांग होंगे उनको प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी यह पेंशन राशि राज्य सरकार द्रारा आवेदक के बैंक आकउंट में ट्रांसफर की जाएगी, यह सामाजिक पेंशन योजना के तहत 600 रूपये की वित्तरीय सहायता राशि दी जाएगी।
Highlights of MP Social Security Pension Yojana
योजना का नाम | MP Social Security Pension Yojana |
राज्य | उत्तरप्रदेश |
वर्ष | 2022 |
लाभार्थी | राज्य के निराश्रित नागरिक |
आवेदन करने की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें। |
मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का उद्देश्य
आप सभी लोग जानते है की मध्यप्रदेश राज्य में ऐसे बहोत विकलांग, वृद्ध, गरीब वर्ग के लोग निवास करते है, जिनके पास न तो आय का साधन होते है और न ही वे इतने सक्षम होते है अपने आय के साधन जूता सके जिससे की उन्हे दूसरे पर आश्रित नहीं होना पड़े दैनिक जरूरतों के लिए दूसरे निर्भर होते है इसके अलावा दिव्यांग लोग जिनका ध्यान रखने के लिए कोई भी नहीं होता है। ऐसे में मध्यप्रदेश सरकार ने मध्यप्रदेश सामाजिक सुरक्षा योजना को प्रारंभ किया गया जिससे उनको अपनी आवश्यकता के लिए करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिससे उनका जीवन आसानी से व्यतीत हो सके।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए पात्रता
MP Social Security Pension Yojana के तहत जों उम्मीदवार योजना का लाभ लेना चाहते है। उनके लिए नीचे दिए गए पात्रता आवश्यक है। तब ही ये योजना का लाभ प्राप्त कर सकेगे।
- उम्मीदवार मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- तलाकशुदा महिला यदि कही सरकारी नौकरी में काम करती है वह इस योजना के लिए योग्य नहीं है।
- अगर महिलाए गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है तो वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है।
- इसमें 18 साल से अधिक आयु वाले दिव्यांग जों आय कर देता है या tex पे कर्ता है या सरकारी कर्मचारी के रूप में काम करता है, वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
- जिनकी दिव्यांगता 40% है या उससे अधिक है उनके पास आय का कोई साधन नहीं है वह इसके लिए आवेदन कर सकते है।
- इस योजना में वृद्ध पेंशन उनको प्रदान की जाएगी जिनकी आयु 60 साल से अधिक या वृद्ध आश्रम में रहते है।
- विधवा महिला यदि किसी सरकारी पेंशन योजना का लाभ ले रही है तो उनको इस मध्यप्रदेश सामाजिक पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा।
- इस योजना में 6 साल से 18 साल तक सभी दिव्यांग बच्चे जिनकी दिव्यांगता 40% से अधिक है आवेदन कर सकते है अगर इससे कम % में बच्चा दिव्यांग होता है वह आवेदन नहीं कर पाता है।
Mप Social Security Pension Yojana के लाभ
- यह मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में लाभार्थी को प्रतिमाह 600 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- राज्य की जों तलाकशुद्धा महिला होंगी उसकी उम्र 18 साल से अधिक हो।
- यह सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत दिव्यांग, वृद्ध महिलाओं को शामिल किया गया है।
- अगर 60 साल से अधिक आयु के वृद्ध महिला हो पुरुष हो उन्हे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा।
- 18 साल से अधिक उम्र वाले दिव्यांग को सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के तहत उन नागरिकों को लाभ दिया जायेगा जों आर्थिक रूप से कमजोर है और निराश्रित है।
MP Social Security Pension Yojana के लिए महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट
Social Security Pension Yojana के अंतर्गत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता है।
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- नि:शक्ता प्रमाण पत्र
- BPL राशन कार्ड
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- दिव्यांगता का प्रमाण पत्र
- समग्र सदस्य आईडी नंबर
- विकलांगता का सर्टिफिकेट
- बैक अकाउंट नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
मध्यप्रदेश सामाजिक पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
आप Social Security Pension Yojana के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है तो आपको निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो करना होगा।
- आपको सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की अधिकारीक वेबसाइट पर जाना होगा।
- उसके बाद आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुल जायेगा।
- आपको होम पेज में सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएँ के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- फिर उसके बाद आपकी स्क्रीन पर नया पेज खुल जायेगा।
- अब आपको इस पेज में पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- आपको स्क्रीन पर आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फोम खुल जायेगा।
- आपके फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी दर्ज करनी होंगी।
- सबसे पहले आपको ड्राप बॉक्स में से अपना जिला चुनना होगा।
- उसके बाद आपको डॉप्स में से स्थानीय निकाय का चयन करके समग्र सदस्य आईडी भरनी होंगी। लास्ट में आपको पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक करना होगा।
- अभी आपकी स्कीम पर एक नया पेज फॉर्म खुल कर आ जाएगा। यहां आपको सभी जरुरी सुचना भरनी होंगी।
- उसके बाद आपको जरुरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे।
- फिर आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप आपकी योजना में आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते है?
FAQ’s
प्रश्न – 1 Madhya Pradesh Social Security Pension Yojana की शरुआत किसने की है?
उत्तर – Madhya Pradesh Social Security Pension Yojana का शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्रारा किया गया है।
प्रश्न – 2 Madhya Pradesh Social Security Pension Yojana का लाभ किसको मिलेगा?
उत्तर – मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ उत्तर प्रदेश में रहने वाले गरीब, निराक्षित, दिव्यांग लोगो आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
प्रश्न – 3 मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना मे आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर – ऑनलाइन
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