Prasuti Sahayata Yojana | प्रसूति सहायता योजना क्या है, उद्देश्य, लाभ, महत्वपूर्ण दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया जाने.
हमारे देश में ऐसे बहोत सारे परिवार है जों अभी भी गरीबी रेखा नीचे अपना जीवन व्यापन कर रहे है। ऐसे बहोत परिवार है जों अपने परिवार का पालन पोषण कर नहीं कर पाते है। ऐसे गरीब परिवार में महिला और पुरष दोनों को मजदूरी करके अपना वह अपने परिवार का पोषण करते है इस लोगो को अगर दो चार दीन काम नहीं मिले तो इनके सामने खाने पीने की समस्या हो जाती है, ऐसे समय कोई महिला गर्भवती हो जाती है तो उनकी परेशानी अधिक बढ़ जाती है, वह काम पर नहीं जा पाती है, दूसरी तरफ बच्चा स्वस्थ रखने के लिए आर्थिक खर्च बढ़ जाता है,
ऐसे परिवारों को ऐसे समय में कोई परेशानी ना हो इस लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान न महिलाओं के लिए Prasuti Sahayata Yojana का शुभारंभ किया गया है,
प्यारे उत्तर प्रदेश वासियो आज आप इस लेख को पढ़कर आपको इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होंगी। जैसे कि Prasuti Sahayata Yojana क्या है, का उद्देश्य, पात्रता, लाभ, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया जानने के लिए यह लेख को अंत पढ़े ।

Prasuti Sahayata Yojana
Madhya Pradesh Prasuti Sahayata Yojana के अंतर्गत मध्यप्रदेश में महिला श्रमिक को गर्भावस्था के लास्ट के 3 महीने में उनको मिलने वाली सेलरी का 50% प्रसूति के लाभ प्रदान किए जायेगे इसके चिकित्सा आदि खर्च के रूप में प्रदान की जायेगी योजना के तहत लाभ लेने वाली महिलाओं के पती को भी 15 दीन का पितृत्व लाभ भी प्रदान किया जायेगा,
Highlight of Prasuti Sahayata Yojana
योजना का नाम | Madhya Pradesh Prasuti Sahayata Yojana |
राज्य | मध्यप्रदेश |
वर्ष | 2022 |
लाभार्थी | गरीबी रेखा नीचे अपना जीवन व्यापन कर रहे है ऐसी परिवार |
अधिकारिक वेबसाइट | Clikc Me |
Prasuti Sahayata Yojana के लिए पात्रता
Prasuti Sahayata Yojana के तहत जों उम्मीदवार योजना का लाभ लेना चाहते है। उनके लिए नीचे दिए गए पात्रता आवश्यक है। तब ही ये योजना का लाभ प्राप्त कर सकेगे।
- आवेदक महिलाओं मध्यप्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ लेने वाली गर्भवती महिलाओं को कम से कम 18 वर्ष का होना जरुरी है।
- इस योजना का लाभ वह महिलाओं को नहीं मिलेगा जिनके 2 से ज्यादा बच्चे है,
- इसका लाभ उन महिलाओं को ही प्रदान किया जायेगा जिनकी डिलीवरी किसी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई है।
- इसका लाभ प्राप्त करने के लिए केवल ऐसी महिलाए आवेदन कर सकती है, जों असंगठित क्षेत्रे से जुडी हुई है, इसके साथ ही महिलाओं का पंजीकरण होना आवश्यक है।
Prasuti Sahayata Yojana के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- इस योजना के साथ मातृत्व लाभ योजना का लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं के पति को भी 15 दिनों का पितृत्व प्रसव लाभ प्रदान किया जायेगा।
- इस योजना के तहत गर्भवस्था के अतिम 3 महीनो में श्रमिक महिलाओं को उनके वेतन का आधा 50% धनराशि के लाभ के रूप में दिया जायेगा।
- इसमें प्रसव के बाद चिकित्सा आदि के खर्च की पूर्ति के लिए संबंधित महिलाओं को 1000 की राशि अधिक प्रदान की जायेगी,
- उसके साथ साथ लाभ लेने वाली महिलाओ को डिलीवरी के समय बीमारी वह अन्य चिकित्सा के कारण अधिकतम महीने में मातृत्व लाभ सुविधा दी जायेगी।
मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना के तहत मिलने वाली धनराशि
- मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता 2022 के तहत मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्रारा 16000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाता है,
- योजना में 16 हजार रूपये की राशि दो किश्तो में दी जाती है,
- हर योग्य महिला को पहली किस्त के रूप में 40000दिए जाते है इस धनराशि को लेने महिला को ए एन एम ए या डाक्टर को रिपोर्ट लानी पड़ती है,
- इसकी दूसरी किस्त 12 हजार रूपये की सरकारी चिकित्सालय में प्रसव होने पर नवजात शिशु का संथागत जन्म पंजीकरण कराने वह शिशु को जीरो डोज विसिजी, ओपीडी व एचपीवी टीकाकरण कराने के बाद मिलेगी,
- प्रदेश में चल रही केंद्र सरकार की जननी सुरक्षा योजना के योग्य लाभार्थी को भी इसका लाभ दिया जायेगा,
- पहला गर्भाधारण करने के योग्य लाभार्थी को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पहली और दूसरी किस्त के रूप में 3 हजार रूपये भुगतान होगा,
- इसमें 1000 रूपये की राशि को मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना से की जायेगी।
- गर्भधारण पर प्रथम किस्त की 4 हजार रूपये की पूरी राशि का भुगतान मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना से ही किया जाता है,
- प्रथम प्रसूति प्रधानमंत्री मातृवदना योजना में तीसरी किस्त की 2 हजार रूपये की राशि का निर्धारित अवधि में प्रथम टीकाकरण पूरा करने के बाद ले सकेंगे।
Madhya Pradesh Prasuti Sahayata Yojana के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
Madhya Pradesh Prasuti Sahayata Yojana के अंतर्गत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता है।
- आधार कार्ड
- लेबर रजिस्ट्रेशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- प्रेग्नेंर्सी का प्रमाण पत्र
- डिलीवरी संबंधित दस्तावेज
- बैंक पासबुक
मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना 2022 के लिए आवेदन कैसे करें?
यदि आप Madhya Pradesh Prasuti Sahayata Yojana के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है तो आपको निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो करना होगा।
- राज्य के इच्छुक गर्भवती महिलाये Prasuti Sahayata Yojana के तहत आवेदन करना चाहते है तो वह अपने नजदीकी लॉक स्वास्थ्य केंद्र एवं परिवार कल्याण विभाग में जाकर आवेदन कर सकते है।
- वहां जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त करना होगा। इसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम, पता, आधार नंबर, गर्भावस्था की तारीफ आदि भरनी होंगी।
- आवेदन फॉर्म भरने के बाद अपने सभी दस्ताबेजो को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करके जहा से आवेदन फॉर्म प्राप्त किया है वही जमा करना होगा।
- भुगतान करने हेतु हितग्राही को केवल ए एन एम/चिकित्साक द्रारा भरा हुआ एवं सत्यापित मातृत्व एवं शिशु सुरक्षा कार्ड की प्रति एवं कंडिका 7 में वर्णित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
- आवेदक को प्रसव की तारीख से 6 सप्ताह पहले आवेदन करना होगा. यदि किसी कारणवंश आवेदन समय पर नहीं किया जा सका है। तो डिलीवरी के पहले अथवा डिलीवरी के तुरंत बाद आवेदन कर सकती है।
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