UP Divyang Shadi Anudan Yojana | दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है, उद्देश्य, पात्रता, लाभ, और महत्वपूर्ण दस्तावेज व आवेदन प्रक्रिया जाने.
UP Divyang Shadi Anudan Yojana के तहत जों भी दिव्यांग विवाह योजना के लिए अप्लाई करना चाहते है तो वह योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते है।
प्यारे उत्तर प्रदेश वासियो आज आप इस लेख को पढ़कर आपको इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होंगी। जैसे कि UP Divyang Shadi Anudan Yojana क्या है, उद्देश्य, पात्रता, लाभ, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया जानने के लिए यह लेख को अंत पढ़े ।

दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2022 | UP Divyang Shadi Anudan Yojana
UP Divyang Shadi Anudan Yojana को उत्तर प्रदेश सरकार द्रारा चलाई जा रही है। दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत यूपी सरकार दिव्यांग लोगो के विवाह प्रोत्साहित योजना के तहत यूपी सरकार दिव्यांग लोगे के विवाह पर 35,000 रूपये तक प्रोत्साहित राशि प्रदान करती है। राज्य के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्रारा यह प्रोत्साहित राशि प्रदान की जाती है। भले ही जीवन साथी मे से कोई एक विकलांग हो।
UP Divyang Shadi Anudan Yojana का उद्देश्य
UP Divyang Shadi Anudan Yojana का मुख्यमंत्री उद्देश्य उत्तर प्रदेश के वह विकलांग व्यक्ति जों आर्थिक रूप से कमजोर है और पैसे न होने के कारण वह शादी करने मे असमर्थ है इसी समस्या को ध्यान मे रखते हुई उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना को पुरे राज्य मे लागु किया है और आर्थिक रूप से कमजोर है ऐसे लोगो के लिए राज्य सरकार द्रारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी इसके साथ ही योजना के एक और उद्देश्य के रूप मे इस योजना के तहत दिव्यांग लोगो के मन नकारत्मक सोच है उस सोच मे परिवर्तन लाना है समाज को खुशाल बनाना है।
UP Divyang Shadi Anudan Yojana के लिए पात्रता
UP Divyang Shadi Anudan Yojana के तहत जों उम्मीदवार योजना का लाभ लेना चाहते है। उनके लिए नीचे दिए गए पात्रता आवश्यक है। तब ही ये योजना का लाभ प्राप्त कर सकेगे।
- इस योजना मे आवेदन वह नागरिक ही कर सकता है जों उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो।
- दिव्यांग शादी अनुदान योजना मे किसी भी वर्ग का व्यक्ति अप्लाई कर सकता है।
- अप्लाई करने के लिए 40% और इससे ज्यादा का दिव्यांगता का प्रमाण जमा करना होता है।
- इस योजना मे कोई भी दिव्यांग व्यक्ति आवेदन कर सकता है।
- विवाह हेतु किए गए आवेदन मे लड़की की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है।
- सभी पात्र व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है और आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकता है।
- इस योजना मे आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से कर सकते है।
- वुद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता तथा समाज वादी पेंशन पाने वाले आवेदकों को आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
UP Divyang Shadi Anudan Yojana के लाभ
- राज्य सरकार की इस दिव्यांग शादी अनुदान का लाभ विकलांगता व्यक्तिओ को प्राप्त किया जाएगा।
- इस योजना के लागु हो जाने से दिव्यांग लोगो को परिवार का बोझा नहीं समझा जाएगा।
- यूपी दिव्यांग शादी अनुदान के तहत 35000 हजार रूपये तक की सहायता प्रदान की जाती है।
- विवाह अनुदान योजना के अनुसार सभी वर्ग के लिए राज्य सरकार द्रारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- इस योजना के शरू हो जाने से गरीब दिव्यांग लोगो को लाभ मिल पाएगा जों शादी करना चाहते है। इस योजना का लाभ राज्य का हर गरीब परिवार ले सकता है जिनके घर मे कोई दिव्यांग जन है।
UP Divyang Shadi Anudan Yojana के तहत मिलने वाली धनराशि
दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना इस यूपी दिव्याग शादी अनुदान योजना मे उत्तर प्रदेश सरकार अलग अलग दिव्यांग व्यक्तियों के विवाह पर वित्तरीय सहायता प्रदान करेंगी। यदि लड़का दिव्यांग है तो यूपी दिव्याग शादी विवाह प्रोत्साहन योजना केडबल्यू तहत 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यदि लड़की दिव्याग है तो UP Divyang Shadi Anudan Yojana के तहत 20,000 रूपये की वित्तरीय सहायता प्रदान की जाएगी और इसके अलावा अगर दोनों दिव्याग है तो इस शादी अनुदान योजना के तहत 35,000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
UP Divyang Shadi Anudan Yojana के लिए जरुरी दस्तावेज
UP Divyang Shadi Anudan Yojana के अंतर्गत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता है।
- पहचान प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- बैंक खाता
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- शादी प्रमाण पत्र
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
UP Divyang Shadi Anudan Yojana Registration कैसे करें?
आप UP Divyang Shadi Anudan Yojana के अंतर्गत Registration करना चाहते है तो आपको निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो करना होगा।
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा।
- यहां होमपेज, “पंजीकरण/आवेदन करने हेतु नीचे क्लिक करें” लिंक पर क्लिक करें
- जैसे ही आप ऊपर बताई गई लिंक पर क्लिक करते है तो आपके सामने योजना का Registration Form खुलकर आएगा।
- अब फॉर्म मे मांगी गई सभी जानकारी आपको सही से भर देनी है जैसे की – जिला, आवेदक वर या वधु और दोनों, दम्पति का नाम, विवाह की तिथि, विवाह पंजीकरण क्रमांक आदि
- अंत मे, उम्मीदवारों को यूपी विकलांग विवाह योजना पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए “Submit” बटन पर क्लिक करना होगा और फिर आगे की प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
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FAQ’S
प्रश्न – 1 UP Divyang Shadi Anudan Yojana को किसके द्रारा चलाई जा रही है?
उत्तर – UP Divyang Shadi Anudan Yojana को उत्तर प्रदेश सरकार द्रारा चलाई जा रही है।
प्रश्न – 2 UP Divyang Shadi Anudan Yojana का लाभ किसको मिलेगा?
उत्तर – UP Divyang Shadi Anudan Yojana यूपी के दिव्यांग लोगो की शादी होने पर लाभ मिलेगा?
प्रश्न – 3 UP Divyang Shadi Anudan Yojana के तहत दिव्यांग की शादी होने पर कितनी प्रोत्साहित राशि प्रदान की जाएगी?
उत्तर – यूपी सरकार दिव्यांग लोगे के विवाह पर 35,000 रूपये तक प्रोत्साहित राशि प्रदान करती है।
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