यूपी एकमुश्त समाधान योजना 2023 : UP EK Must Samadhan yojana

यूपी एकमुश्त समाधान योजना 2023 : UP EK Must Samadhan yojana

मेरे प्यारे दिल्ली के वासियों इस लेख को अंत तक पढ़ें ताकि यदि आप नहीं तो यह जानकारी किसी और के काम आ सके, इस लेख में हम जानेंगे कि UP EK Must Samadhan yojana क्या है?, किसे लाभ मिलेगा, क्या लाभ, पात्रता, दस्तावेज और आवेदन कैसे करें?। इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। लेख को अंत पढ़े।

UP EK Must Samadhan yojana
UP EK Must Samadhan yojana

यूपी एकमुश्त समाधान योजना

जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कई बार किसान प्राकृतिक आपदाओं व अन्य कारणों की वजह से किसी भी प्रकार के ऋण का भुगतान नहीं कर पाता हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा UP EK Must Samadhan yojana का आरंभ किया गया है। यदि कोई किसान यूपी एकमुश्त समाधान योजना के माध्यम से ऋण का एकमुश्त भुगतान करते हैं तो उन्हें 35% से लेकर 100% तक की ब्याज दर में छूट सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।

यूपी एकमुश्त समाधान योजना का उद्देश्य

UP EK Must Samadhan yojana को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य किसानों को ऋण चुकाने के लिए प्रोत्साहित करना है तथा बैंकों की एनपीए दर को कम करना है। इस योजना के माध्यम से अब वह सभी किसान अपना ऋण समय से चुका पाएंगे जो कि अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण ऋण नहीं चुका पाते थे। इस योजना के माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा तथा वे आत्मनिर्भर एवं सशक्त भी बनेंगे।

एकमुश्त समाधान योजना तीन श्रेणियों मे चलती है?

पहली श्रेणी

  • इस योजना के तहत पहली श्रेणी में राज्य के उन किसानो को शामिल किया गया है, जिन्होंने 31 मार्च 1997 से पहले का ऋण बाकि है और वह इस ऋण को चूका नहीं पा रहे है उस पर जों पूरा ब्याज इस योजना के तहत माफ़ कर दिया जायेगा।

दूसरी श्रेणी

  • इस श्रेणी में उत्तर प्रदेश के उन किसानो को रखा जायेगा। जिन्होंने एक अप्रैल 1997 को या उसके बाद 31 मार्च 2007 तक कर्ज लिया है उन्हें इस तरह ब्याज में छूट दी जाएगी। जिन मामलों में वितरित ऋण राशि के बराबर या अधिक ब्याज की वसूली कर ली गई है, उनमें शेष मूलधन लिया जाएगा। जिन मामलों में वितरित ऋण राशि से कम ब्याज की वसूली की गई उनमें वितरित ऋण राशि की सीमा तक शेष ब्याज व शेष मूलधन की वसूली की जाएगी।

तीसरी श्रेणी

  •  इस तीसरी श्रेणी में राज्य के उन किसानो को शामिल किया जायेगा। जिन्होंने एक अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक कर्ज लिया है तो उन्हें तीन तरीके से छूट दी जाएगी। पहली कर्जदार किसानो पर देय समस्त मूलधन की शत-प्रतिशत वसूली की जाएगी ।
  • योजना शुरू की तिथि से 31 जुलाई 2018 तक के बीच समझौता कर खाता बंद करने पर ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
  • एक अगस्त 2018 से 31 अक्टूबर 2018 के बीच समझौता कर खाता करने पर ब्याज में 40 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
  • एक नवंबर 2019 से 31 जनवरी 2020 के बीच समझौता कर खाता बंद करने पर ब्याज में 35 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

यूपी एकमुश्त समाधान योजना के तहत ब्याज दर

कैटेगरी ब्याज दर
लघु सिंचाई, एसआरटीओ, कृषि यंत्रीकरण एवं मौन पालन योजना 11%
डेयरी, डनलपकार्ट, पशुपालन, हार्टीकल्चर, ग्रामीण आवास, पोल्ट्री योजना, मत्स्य पालन, अकृषि क्षेत्र की योजनाएं 11.50%

खास नोध:- यदि लाभार्थी समय से किस्त का भुगतान करता है तो लाभार्थी को ऊपर दी गई ब्याज दर के हिसाब से ब्याज का भुगतान करना होगा। यदि लाभार्थी निर्धारित तिथि पर किस्त का भुगतान नहीं कर पाता है तो इस स्थिति में लाभार्थी को 1% अतिरिक्त ब्याज दर का भुगतान करना होगा।

UP EK Must Samadhan Yojana के लाभ तथा विशेषताएं

  • इस योजना के माध्यम से यदि किसान ऋण का एकमुश्त भुगतान करते हैं तो उन्हें 35% से लेकर 100% तक ब्याज दर में छूट प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना के माध्यम से लगभग 2.63 लाख से भी ज्यादा किसानों को लाभ पहुंचेगा।
  • उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना के अंतर्गत आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं।
  • इस योजना को सरकार द्वारा तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है।
  • इस योजना के माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा तथा वे आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगे।
  • बैंकों के एनपीए दर में भी इस योजना के माध्यम से गिरावट आएगी।
  • इस योजना के माध्यम से प्रदेश के किसान ऋण चुकाने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
  • इस योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा किया जाता है।
  • यदि आप इस योजना से संबंधित कोई भी अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर कोई शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो आप सहकारी ग्राम विकास बैंक, लखनऊ से संपर्क कर सकते हैं।
  • इस योजना के माध्यम से वह सभी किसान ऋण चुका पाएंगे जो अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण है ऋण का भुगतान नहीं कर पाते थे।
  • योजना का लाभ उठाने के लिए कृषक को एकमुश्त संपूर्ण धनराशि जमा करनी अनिवार्य है।

UP EK Must Samadhan Yojana की पात्रता तथा महत्वपूर्ण दस्तावेज

UP EK Must Samadhan Yojana मे जों लोग आवेदन करना चाहते है, उनके पास यह नीचे दिए गई सभी कागजात होने चाहिए तब ही यह योजना मे आवेदन कर सकेंगे।

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक किसान होना चाहिए।
  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जमीन के कागजात
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

UP EK Must Samadhan yojana के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया

UP EK Must Samadhan Yojana मे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते है, आप नीचे दिए गई आवेदन प्रक्रिया को फॉलो करके आवेदन कर सकते है।

ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले आपको अपने नजदीकी सहकारी ग्राम विकास बैंक की शाखा मे जाना होगा.
  • जहाँ से आपको आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • यह आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए आपको ₹200 की शुल्क जमा करनी होगी।
  • आप को आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • इसके पश्चात आपको आवेदन पत्र से सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज अटैच करने होंगे।
  • आपको आवेदन पत्र में कृषक का फोटो के साथ ग्राम प्रधान तथा पत्रावली तैयार कर्ता के हस्ताक्षर करवाने होंगे।
  • आवेदन पत्र से आपको नवीनतम खसरा एवं खतौनी किसारी बही, आकार पत्र, 5,11,23 तथा 45 की प्रमाणित नकल एवं शाखा प्रबंधन के सक्षम बकाया ना होने का शपथ पत्र अटैच करना होगा।
  • इस प्रार्थना पत्र के साथ ₹100 प्रति अंश की दर से न्यूनतम 10 अंशों का अग्रिम अंशदान जमा करना होता है। इसके अलावा ₹3 का प्रवेश शुल्क भी जमा करना होता है। यदि कोई प्रति सहभागीदार है तो इस स्थिति में भी ₹3 नाममात्र सदस्यता शुल्क जमा करना अनिवार्य है।
  • सभी शुल्क भरने के बाद आपको आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की शाखा में जमा करना होगा।
  • इस तरह आपका ऑफलाइन आवेदन पूर्ण होंगा।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले आवेदक को योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
  • होम पेज पर आपको आपको उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना का ऑप्शन दिखाई देगा।
  • अब आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
  • इस पेज पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल आएगा।
  • आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम ,पता ,मोबाइल नंबर आदि सभी जानकारी भरनी होगी।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।

UP EK Must Samadhan Yojana हेल्पलाइन नंबर 

हमने अपने इस लेख के माध्यम से आपको UP EK Must Samadhan Yojana से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। यदि आप अभी भी किसी प्रकार का प्रश्न या कोई समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप नीचे दिए गए संपर्क के माध्यम से संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं।

  • हेल्पलाइन नंबर :-6390200373, 6390200436

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