उत्तर प्रदेश पेंशन योजना 2022 | Uttar Pradesh Pension Yojana

 

Uttar Pradesh Pension Yojana | उत्तर प्रदेश पेंशन योजना 2022 क्या है, उद्देश्य, पात्रता, लाभ, जरुरी दस्तावेज व ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जाने.

 

उत्तर प्रदेश सरकार द्रारा Uttar Pradesh Pension Yojana के तहत राज्य के निराश्रित विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठवस्था और विकलांग लोगो को सरकार द्रारा आर्थिक रूप से सहायता करने के लिए प्रत्येक माह वित्तय धनराशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। पेंशन योजना माध्यम से राज्य के पिछडे और गरीब वर्ग के लोगो के लिए सरकार के द्रारा सहायता की जाएगी। Uttar Pradesh Pension Yojana का लाभ राज्य के लाभार्थीयों अलग-अलग रूप में प्रदान की जाती है।

 

प्यारे उत्तर प्रदेश वासियो आप इस लेख को पढ़कर Uttar Pradesh Pension Yojana क्या है, उद्देश्य, पात्रता, लाभ, विशेषताएं, महत्वपूर्ण दस्तावेज और आवेदन से संबंधित जानकरी प्राप्त करना चाहते है तो लेख को अंत तक पढ़े।

 

Uttar Pradesh Pension Yojana
Uttar Pradesh Pension Yojana

 

उत्तर प्रदेश पेंशन योजना | Uttar Pradesh Pension Yojana

 

Uttar Pradesh Pension Yojana का लाभ उत्तर प्रदेश के सभी गरीब आर्थिक रूप से असहाय लोगो को दिया जायेगा। उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के तहत सभी जाती धर्म के नागरिकों को योजना की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। Uttar Pradesh Pension Yojana के अंतर्गत पेंशन योजना की वित्तरीय धनराशि को लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जायेगा। लाभार्थी को पेंशन योजना का लाभ उसकी उम्र के अनुसार दिया जायेगा। पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को प्रत्येक वर्ष अपनी सामाजिक पेंशन योजना का सत्यापन करना होगा। पेंशन सत्यापन न करने पर लाभार्थी को पेंशन योजना का कोई लाभ नहीं दिया जायेगा।

 

Uttar Pradesh Pension Yojana का उद्देश्य क्या है?

 

Uttar Pradesh Pension Yojana का मुख्य उद्देश्य है राज्य के ऐसे लोग की सहायता करना जों आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के है जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है उनके लिए सरकार  द्रारा प्रतिमाह वित्तरीय धनराशि की सुविधा प्रदान की जाएगी। Uttar Pradesh Pension Yojana ऑनलाइन आवेदन से लाभ प्राप्त करने वाले राज्य के निराश्रित विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठवस्था और विकलांग शामिल किया गया है योजना के लिए पात्र लाभार्थीयों के बैंक अकाउंट में पेंशन की वित्तरीय धनराशि को ट्रांसफर किया जायेगा।

 

Uttar Pradesh Pension Yojana के लिए पात्रता

Uttar Pradesh Pension Yojana का लाभ लेना चाहते है। तो निचे दिए गए निम्नलिखित पात्रता का पालन होना चाहिए तभी आप यह योजना का प्राप्त कर सकेगे।

 

  • लाभार्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • इच्छुज लाभार्थी गरीबी रेखा के नीचे होना चाहिए।
  • आवेदन कर्ता के पास सभी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग ही यह योजना के तहत आवेदन कर पाएंगे।

 

उत्तर प्रदेश राज्य मे मिलने वाली पेंशन योजनाएं

Uttar Pradesh Pension Yojana के तहत उत्तर प्रदेश राज्य मे मिलने वाली योजना की विस्तृत माहिती नीचे दिए गई है।

 

विधवा पेंशन योजना(उत्तर प्रदेश)

यह योजना का लाभ उत्तर प्रदेश मे रहने वाली विधवाओ महिलाओं की आर्थिक मदद के लिए शुभारंभ किया है। विधवा पेंशन योजना के माध्यम से सरकार विधवाओ को 500 रुपए की आर्थिक सहायता राशि हर महीने देगी। उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के होने से अब विधवा महिलाओं की आर्थिक स्थिति अच्छी होंगी। और उनके पर से बोजा कम पड़ेगा साथ ही वह समाज मे एक अच्छा स्थान प्राप्त करके अपना विकास कर पाएंगे अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाएंगी।

 

वृद्धावस्था पेंशन योजना(उत्तर प्रदेश)

वृद्धावस्था का दौर बहुत ही कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए उन्हे किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता पडती है, और इसके साथ जों यदि उनकी हालत कमजोर हो तो उन्हे आर्थिक मदद की भी जरूरत पड़ती है। इस परेशानी को देखते हुई उत्तर प्रदेश सरकार नें राज्य मे रहने वाले बूढ़े लोगो के लिए 800 रूपये की प्रोत्साहित राशि दी जाएगी। सरकार का यह मानना है कि इस योजना के माध्यम से आप राज्य के सभी वरिष्ठ नागरिकों का आर्थिक रूप से कल्याण हो पाएगा। पहले के समय सरकार 750 रूपये प्रति माह देती थी अब यह प्रोत्साहन राशि को 800 रूपये प्रति महीने तक बढ़ाया गया है।

 

विकलांग पेंशन योजना(उत्तर प्रदेश)

हम लोग जानते है की अनेक लोग ऐसे है जिनको जन्म से शारीरिक रूप से विकलांगता होती है, और कुछ लोग किसी दुर्घटना के कारण शारीरिक रूप से विकलांग हो जाते है। इसके लिए सरकार नें अक्षम पेंशन योजना के अनुसार 40% विकलांगता वाले लोगो को 500 रूपये आर्थिक सहायता राशि दें रहे है। उत्तर प्रदेश का कोई भी विकलांग व्यक्ति चाहे वह किसी शहर का हो या किसी जिले का वह अपने पास के जिला अस्तपताल से जाकर संबंधित अधिकारी से 40% विकलांगता का प्रमाण पत्र को सत्यापित करके इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।

 

सरकार द्रारा अब तक कितने लाभार्थीयों को पेंशन दी गई।

Uttar Pradesh Pension Yojana के तहत सरकार द्रारा यह बताया गया कि इस योजना के अनुसार वृद्ध लोगो को और विधवा या दिव्यांग लोगो को 500 कि मासिक दर से सहायता राशि प्रदान कि जा रही है साथी कृष्ढावस्था पेंशन 2500 रूपये प्रतिमाह के हिसाब से उनके बैंक आकउंट मे ट्रांसफर किया जाता है।

 

  • कुष्ठावस्था – 12324
  • वृद्धावस्था – 4977054
  • निराश्रित – 2616213
  • दिव्यांग – 1190436

 

यूपी पेंशन स्कीम स्टैटिसटिक्स

 

पेंशन धारी  वृद्धावस्था पेंशन  विधवा पेंशन  दिव्यांग पेंशन 
जनरल 4.4 लाख 2.38 लाख 1.54 लाख
ओबीसी 18.84 लाख 7.89 लाख 4.35 लाख
एससी 11.55 लाख 4.64 लाख 1.88 लाख
एसटी 0.1 लाख 0.01 लाख 0.003 लाख
एम आई एन 2.67 लाख 2.03 लाख 1.09 लाख

 

UP Pension Yojana के लिए महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट

Uttar Pradesh Pension Yojana के अंतर्गत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता है।

 

  • वोटर आईडी
  • आधार कार्ड
  • जन्म या आयु प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • आवेदक कि बैंक पासबुक
  • विकलांग होने पर 40% विकलांगता का प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • कोई भी और प्रमाण
  • विधवा होने मे पति का मृत्यु प्रमाण पत्र

 

उत्तर प्रदेश पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

यदि आप Uttar Pradesh Pension Yojana अंतर्गत आवेदन करना चाहते है तो आपको निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो करना होगा।

 

  • सर्वप्रथम आपको सरकार द्रारा बनाई गयी official Website पर जाना होगा।
  • अब यहां आपको होम पेज पर ही यह तीन ऑप्सन मिलेंगे जिसमे वृद्धावस्था, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांग पेंशन के विकल्प मिलेंगे।
  • अब आप को जिसमे भी आवेदन करना है उस पर क्लिक करना है।
  • जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने बहुत सारे विकल्प खुलकर आएंगे, यहां आप ऑनलाइन आवेदन करें विकल्प पर क्लिक कर।
  • अब वेबसाइट पर पर न्यू पपेज पर पंजीकरण के लिए एक फॉर्म खुलकर आएगा।
  • अब आपको इसमें आपकी जरुरी जानकारिया दर्ज करनी होंगी जैसे कि आवेदक का नाम, पता, जिला, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रे, आदि।
  • सभी जानकारियों को ध्यान पूर्वक दर्ज करें और उसके बाद सभी दस्तावेज को अपलोड करें।
  • अब आप को आवेदन पत्र सेव करेंगे तो आपके पास पंजीकरण संख्या प्राप्त हो जाएगी।
  • साथ ही पंजीकरण पर्ची वेबसाइट पर खुलकर आएगी।
  • यह नबर आपको संभालकर रखना है जों आपको भविष्य मे काम आएगा।
  • इसके बाद आपको फिर 1 महीने के अंदर इस आवेदन पत्र को खुद जाकर या किसी के हाथ भिजवा कर DSWO / DPO / DHWO कार्यालय मे जमा कर देना है।
  • यह सभी जानकारियों को ऑफिस मे जमा करने के बाद कार्यालय से आपको कंप्यूटर – जनरेटेड पावती रसीद पप्राप्त हो जाएगी।

 

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FAQ’S

प्रश्न – 1 Uttar Pradesh Pension Yojana का लाभ किसको मिलेगा?

उत्तर – उत्तर प्रदेश पेंशन योजना का लाभ निराश्रित विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठवस्था और विकलांग लोगो को मिलेगा मिलेगा?

 

प्रश्न – 2  Uttar Pradesh Pension Yojana के तहत किन लोगो को कितनी धनराशि प्राप्त की जाएगी।

उत्तर – वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लोगो को 500 और कृष्ढावस्था को 2500 मासिक दर से सहायता राशि प्रदान कि जाएगी।

 

प्रश्न – 3 उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर – उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के तहत आवेदन करने की ऑनलाइन प्रक्रिया है।

 

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